Monday, December 23, 2024

भारत में विधवा अधिकार: क्या आप जानते हैं भारत में विधवाओं को क्या अधिकार मिले हुए हैं?

भारत में विधवा अधिकार: भारत में एक विधवा का अधिकार क्या है और वह कब अपने पति की संपत्ति पर दावा कर सकती है, इस पर स्पष्ट कानून है। कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं है.

भारत में विधवा अधिकार: हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर हमेशा से स्पष्ट कानून रहा है। जागरुकता की कमी के कारण महिलाएं समय आने पर अपनी आवाज नहीं उठा पातीं। इसलिए महिलाओं को भी कानूनी तौर पर अपने सभी अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए कई आंदोलन हुए। बेटियों के अधिकार या विवाहित महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई कानून बनाये गये। आज हम बात करेंगे विधवाओं के अधिकारों के बारे में…

16 जुलाई एक विधवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। हिंदू धर्म में इस दिन ऊंची जाति की विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था। क्योंकि प्राचीन काल में यदि कोई हिंदू महिला कम उम्र में विधवा हो जाती थी। इसलिए उन्हें दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं थी. 16 जुलाई 1856 के बाद विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिल गया।

पति की संपत्ति में विधवा का क्या है अधिकार-
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के बीच अनुसूची के वर्ग I में वितरित की जाती है। यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत छोड़े मर जाता है, तो उसकी विधवा को उसकी संपत्ति का हिस्सा मिलता है।

दूसरी शादी के बाद भी विधवा को पहले पति की संपत्ति पर अधिकार-
अगर कोई हिंदू विधवा दूसरी शादी करती है तो भी उसे अपने पहले पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। ये फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया है. अदालत ने कहा कि यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है, तो उसके मृत पति की संपत्ति से उसका अधिकार समाप्त नहीं होगा।

विधवा बहू ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकती है –
इस मामले में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विधवा होने के बाद एक हिंदू विधवा के जीवन पर फैसला सुनाया। विधवा भरण-पोषण के संबंध में हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी हिंदू विधवा की आय बहुत कम है या उसकी संपत्ति इतनी कम है कि वह अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती है। तो वह अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की मौत के बाद भी ससुराल वाले महिला को घर से बाहर निकाल देते हैं या फिर महिला अपनी मर्जी से अलग रहती है. लेकिन फिर भी महिला भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

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