शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे: शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे मामले में एक्ट्रेस को बरी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है.
शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे अश्लील मामले: मुंबई की एक सत्र अदालत ने शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे से जुड़े 2007 के अश्लीलता मामले में अभिनेत्री को बरी करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है। इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई। रिचर्ड गेरे ने 2007 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान शिल्पा शेट्टी को ‘किस’ किया था। इसके बाद एक्ट्रेस के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. सी. जाधव ने खारिज कर दिया है। हालांकि अभी पूरा फैसला नहीं हो सका है। रिचर्ड गेरे ने राजस्थान में आयोजित एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान शिल्पा शेट्टी को किस किया। इसके बाद जब यह घटना सुर्खियों में आई तो कुछ वर्गों ने इसे अश्लील बताया और देश की संस्कृति का अपमान किया।
इसके बाद राजस्थान में रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था.
जनवरी 2022 में, एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिल्पा शेट्टी को आरोप से बरी कर दिया, यह देखते हुए कि वह रिचर्ड गेरे के कृत्य की शिकार प्रतीत होती है। शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गेरे की घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। साथ ही हॉलिवुड ऐक्टर रिचर्ड गेरे की भी इस हरकत को लेकर देशभर में जमकर आलोचना हुई थी। इसके साथ ही कुछ संगठनों ने शिल्पा शेट्टी की तारीफ भी नहीं की।