भारत में विधवा अधिकार: भारत में एक विधवा का अधिकार क्या है और वह अपने पति की संपत्ति पर कब दावा कर सकती है, इस पर स्पष्ट कानून है। कहीं भ्रम की स्थिति नहीं है।
भारत में विधवा अधिकार: हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में हमेशा एक स्पष्ट कानून रहा है। जागरुकता के अभाव में महिलाएं समय आने पर अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं। इसलिए महिलाओं को भी कानूनी तौर पर अपने सभी अधिकारों के बारे में जानने की जरूरत है। आजादी से पहले और बाद में भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए कई आंदोलन हुए। बेटियों के अधिकार या विवाहित महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई कानून बने। आज हम बात करेंगे विधवाओं के अधिकारों की…
16 जुलाई एक विधवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। हिंदू धर्म में इस दिन उच्च जाति की विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया था। क्योंकि प्राचीन काल में यदि कोई हिन्दू स्त्री कम उम्र में ही विधवा हो जाती थी। इसलिए उन्हें पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। 16 जुलाई 1856 के बाद विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिला।
पति की संपत्ति में विधवा का क्या अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की संपत्ति अनुसूची के वर्ग I में उसके उत्तराधिकारियों के बीच वितरित की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की वसीयत छोड़े बिना मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विधवा को उसकी संपत्ति का हिस्सा मिलता है।
दूसरी शादी के बाद भी पहले पति की संपत्ति में विधवा का अधिकार
हिंदू विधवा अगर दूसरी बार शादी करती है तो भी उसे अपने पहले पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने कहा कि अगर कोई विधवा पुनर्विवाह करती है, तो उसके मृत पति की संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त नहीं होगा।
विधवा बहू ससुर से रख-रखाव का दावा कर सकती है
इस मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विधवा के बाद एक हिंदू विधवा के जीवन पर फैसला सुनाया। विधवा भरण-पोषण के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी हिन्दू विधवा की आय बहुत कम है या उसकी संपत्ति इतनी कम है कि वह अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती है। इसलिए वह अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की मौत के बाद भी ससुराल वाले महिला को घर से निकाल देते हैं या महिला अपनी मर्जी से अलग रहती है। लेकिन फिर भी महिला भरण-पोषण का दावा कर सकती है।