अनुष्का शर्मा: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की याचिका को कार्ट ने खारिज करते हुए अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट का फैसला एक्ट्रेस के हक में नहीं आया है.
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं. इसी बीच एक्ट्रेस का नाम टैक्स न भरने को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल हाल ही में अनुष्का शर्मा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे में आ फंसी हैं. हालांकि ये मामला तो पुराना है लेकिन इस पर अब एक्ट्रेस के खिलाफ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. साल 2012 और 2016 में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने अनुष्का के खिलाफ एक्शन लिया था.
सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने अनुष्का शर्मा के खिलाफ टैक्स न भरके को लेकर एक नॉटिस जारी किया था. जिसपर एक्ट्रेस ने नॉटिस के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे कोर्ट में चुनौती दी थी. अब इस मामले पर ताजा जानकारी सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार एक्ट्रेस ने अपनी हर परफॉर्मेंस और इवेंट में अपनी प्रेजेंस के लिए कॉपीराइट लिया है. जिसका मतलब साफ है कि उनकी इजाज़त के बिना कोई भी उनका डांस वीडियो या कोई भी क्लिप इस्तेमाल नहीं कर सकता. यदि वीडियो यूज किया जाता है तो उसकी कमाई सीधा अनुष्का की हो जाएगी.
क्या है कोर्ट का फैसला
सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई ने अब इस मामले पर हाई कोर्ट में अनुष्का शर्मा के इस केस को लेकर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट के मुताबिक, अनुष्का अपनी स्टेज परफॉर्मेंस और इवेंट में प्रेजेंस पर कॉपीराइट की पहली ओनर हैं, जिससे उन्हें कमाई होती है तो ऐसे में उन्हें सेल्स टैक्स चुकाना होगा. ऐसा करना उनकी जिम्मेदारी है.
अनुष्का को पड़ी थी फटकार
इस मामले में पहले अनुष्का शर्मा को फटकार पड़ चुकी है. दरअसल एक्ट्रेस ने साल दिसंबर 2022 में अपने टैक्सेशन कंसल्टेंट की मदद से दो शिकायत दर्ज करवाई थीं. इस मामले पर जज का कहना था कि, अनुष्का ने इन याचिकाओं को खुद क्यों नहीं दर्ज करवाया. जज की बात सुनने के बाद अनुष्का ने पुरानी दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए खुद नई याचिका दायक करवाई थी.