पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा और राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है.
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि राज्य के हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए. इसके साथ ही राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव कराना, हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का दिशा-निर्देश राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करेगा. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट कल निर्देश यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में भी कराए जाएं.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.