जयसुख पटेल : औरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को बड़ा झटका…मोरबी जिला अदालत ने जमानत देने से इनकार किया…मुआवजे की शेष
मोरबी ब्रिज धंसना: मोरबी झूलता ब्रिज में जयसुख पटेल की जमानत अर्जी पर सुनवाई खत्म हो गई. जिसमें मोरबी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जयसुख पटेल को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि जयसुख पटेल को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। साथ ही 7.31 करोड़ की शेष मुआवजा राशि भी माह के अंत तक जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है.
मोरबी हैंगिंग ब्रिज दुर्घटना मामले में गिरफ्तार आरोपी जयसुखभाई पटेल की जमानत पर आज नियमित सुनवाई हुई. जिसमें मोरबी की जिला अदालत में आरोपियों के वकील ने दलील दी कि संपत्ति नगर पालिका की संपत्ति होते हुए भी आरोपी को रखे जाने की सूचना नगरपालिका ने कभी नहीं दी. हालांकि, सरकारी वकील ने कहा कि नौ आरोपियों की जमानत पहले ही मंजूर कर ली गई थी। इसमें उन्होंने कहा कि वह जयसुखभाई पटेल के निर्देशानुसार काम कर रहे हैं, इसलिए वह मुख्य आरोपी हैं, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता और सरकारी वकील ने कहा है कि इस जमानत अर्जी पर फैसला अगले शुक्रवार को आएगा. साथ ही 7.31 करोड़ की शेष मुआवजा राशि भी माह के अंत तक जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया है.
मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जान चली गई और स्वत: संज्ञान लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. मृतकों एवं घायलों को मुआवजा देने के लिए जो मुआवजा देने को कहा गया है उसके विरुद्ध 7.31 करोड़ रुपये न्यायालय में जमा करा दिये गये हैं तथा शेष 7.31 करोड़ रुपये भी इस सप्ताह के अंत तक आज नियमित सुनवाई में जमा कराने की अनुमति दी जायेगी. मोरबी की जिला अदालत में आरोपी जयसुखभाई पटेल की जमीन की अर्जी उसके वकील ने की.
आज की गई दलील में जयसुख पटेल के वकील रितुराज नानावटी ने कहा कि झूला पुल 15 साल से ओरेवा ग्रुप के पास था, इस दौरान नगरपालिका ने कभी भी मरम्मत का कोई काम नहीं किया, भले ही वह किसकी संपत्ति थी. नगर पालिका ने निरीक्षण नहीं किया, किसी अधिकारी या अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया, एमओयू में कोई निर्देश नहीं दिया गया कि चालू होने से पहले प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए. इससे पहले राजकोट में हेरिटेज बिल्डिंग जामटॉवर का जीर्णोद्धार जयसुखभाई पटेल ने किया था। जिससे कि उस समय राजकोट के कलेक्टर जयसुखभाई पटेल को मोरबी के हेरिटेज झूलते पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।इतना ही नहीं नगर पालिका के रिकॉर्ड में यह भी नहीं है कि इस पर कितने लोगों को आने-जाने की अनुमति है। पुल।
हालांकि, सरकारी वकील एसके वोरा ने कहा कि मामले में गिरफ्तार किए गए कुल 10 आरोपियों में से नौ की जमानत अर्जी पहले यह कहते हुए दायर की गई थी कि उन्होंने जयसुखभाई पटेल के निर्देश के अनुसार काम किया था और सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी. जबकि मुख्य आरोपी जयसुखभाई पटेल को जमानत नहीं मिल सकी, अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो बाकी आरोपियों को भी जमानत मिल जाएगी और केस खराब होने की संभावना है.