एक महिला ने भूषण कुमार पर रेप का आरोप लगाने के बाद एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद पीड़िता ने इस आधार पर प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की कि उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है और इसे रद्द करने के लिए भी तैयार हो गई है।
भूषण कुमार
टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार रेप मामले में सुर्खियों में हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते दिन यानी बुधवार को भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। दरअसल भूषण कुमार ने रेप के मामले में कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिसके मुताबिक टी-सीरीज के मालिक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने वाली महिला ने अपना केस वापस ले लिया है और इसे रद्द करने पर भी हामी भर दी है.
हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए भूषण कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि रेप केस को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि पीड़िता केस लेने के लिए राजी हो गई है.
कोर्ट ने कहा यह बहुत बड़ी बात है
पूरे मामले की बात करें तो एक महिला ने भूषण कुमार पर रेप का आरोप लगाने के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसके बाद पीड़िता ने इस आधार पर प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर की कि उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है और इसे रद्द करने के लिए भी तैयार हो गई है। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और पीडी नाइक की एक खंडपीठ ने कहा कि महिला शिकायतकर्ता द्वारा मामले को वापस लेने के लिए सहमति देने का तथ्य बलात्कार का आरोप लगाने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था।
मामले की सुनवाई जुलाई में होगी
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि विरोधी पक्ष केस वापस लेने के लिए राजी हो गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। हमें प्राथमिकी की सामग्री, दर्ज किए गए बयानों को देखना होगा कि अपराध जघन्य था या नहीं। सामग्री के साथ संबंध (इस मामले में) सहमतिपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। मामले की आगे की सुनवाई अब 2 जुलाई 2023 को की जाएगी।
पुलिस की रिपोर्ट खारिज कर दी गई है
उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में बी-सारांश रिपोर्ट (आरोपी के खिलाफ झूठा मामला या कोई मामला नहीं बनता) दायर किया गया था। एक स्थानीय राजनेता, मल्लिकार्जुन पुजारी ने बी-सारांश रिपोर्ट के खिलाफ एक विरोध याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि इसने प्राथमिकी दर्ज करने में महिला की मदद की थी, हालांकि महिला मामले को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अप्रैल 2022 में पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर दिया।