क्रेडिट कार्ड: इस बदलाव से पहले, विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को एलएसआर में शामिल नहीं किया जाता था।
क्रेडिट कार्ड: अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च भी अब रिजर्व बैंक की एलएसआर योजना के तहत कवर किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2023 को नोटिफाई किया और कहा कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स के जरिए विदेश में होने वाले खर्च को भी एलएसआर में शामिल किया जाएगा।
जिसके तहत कोई व्यक्ति बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ढाई लाख डॉलर विदेश भेज सकता है। नियम में बदलाव के बाद एलएसआर में शामिल ढाई लाख डॉलर से अधिक की राशि विदेश भेजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.
इस बदलाव से पहले, विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों के लिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड भुगतान को एलएसआर में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के परामर्श से विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों की धारा 7 को हटा दिया है और एलएसआर में विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्च को भी शामिल कर लिया है।
हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश में किसी भी खर्च के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता तभी होती है जब खर्च निर्दिष्ट राशि से अधिक हो।