रेप केस में जेल की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है
अपने ही गुरुकुल की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को आखिरकार जमानत मिल ही गई। यह जमानत अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में आरोपित को मिली है।
हालांकि एक अन्य मामले में सजा होने के कारण आसाराम अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. यह जमानत हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट से मिली है। अदालत में आसाराम का पक्ष वकील नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने रखा. बता दें कि आसाराम को रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। गांधीनगर (गुजरात) की एक अदालत ने इस साल बलात्कार के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आसाराम के खिलाफ 2013 में रेप का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, पीड़िता के साथ दुष्कर्म 2001 से 2006 के बीच हुआ। पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी रेप का केस दर्ज कराया था. इस मामले में नारायण साईं को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
जिस मामले में आसाराम को सजा सुनाई गई है, उस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में 2013 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के अनुसार, अहमदाबाद शहर के बाहर एक आश्रम में 2001 से 2006 के बीच पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार किया गया।