Wednesday, December 25, 2024

सार्वजनिक जगहों पर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय की मांग, गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोषणा के बाद भी गुजरात में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय नहीं बनाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि पुरुष या महिला शौचालयों में ट्रांसजेंडरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाता है। दूसरी ओर, पुरुषों और महिलाओं के शौचालयों में ट्रांसजेंडरों की मौजूदगी से उपजे आक्रोश के मुद्दे पर गुजरात हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है. गुजरात में सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने अधिकारियों से 16 जून तक याचिका का जवाब देने को कहा है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोषणा के बाद भी गुजरात में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि पुरुष या महिला शौचालयों में ट्रांसजेंडरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडरों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गुजरात में अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कोर्ट इस मामले में दखल दे और जरूरी निर्देश दे। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार सहित पक्षकारों को नोटिस जारी किया।

आवेदन में नालसा के फैसले का संदर्भ
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि किसी विशेष जाति को दूसरी जाति के लिए बने सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने के लिए कहना मौलिक या नैतिक रूप से न्यायसंगत या सही नहीं है। याचिका में आगे कहा गया है कि NALSA बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हमारे देश में तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी है, उन्हें समान अधिकार और उपचार का अधिकार दिया है।

NALSA के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को अस्पतालों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और उन्हें अलग सार्वजनिक शौचालय प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि चूंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई अलग सार्वजनिक शौचालय नहीं है, इसलिए उन्हें पुरुषों के शौचालयों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां उन्हें यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।याचिकाकर्ता ने भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी और स्वीकार्य वातावरण बनाने का अनुरोध किया है। इसलिए सरकार और पूरे समाज को कार्रवाई करनी चाहिए।

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