वंदे भारत ट्रेन पर पथराव: वंदे भारत ट्रेनों का चलना 2019 से शुरू हुआ था. इसके बाद से तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है.
वंदे भारत ट्रेन पर पथराव: वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं. रेलवे ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सजा का ऐलान किया है. साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वालों को अब पांच साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी. एससीआर ने हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा के बाद यह घोषणा की है.
एससीआर ने कहा कि बीते कुछ समय से वंदे भारट ट्रेनों पर लगातार पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई है, इसलिए इस पर नकेल कसने के लिए इस सजा का ऐलान किया गया है. इस दौरान एससीआर ने कई जगहों की घटनाओं का जिक्र किया. साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि इस साल जनवरी से अभी तक इस तरह की नौ घटनाएं हुई हैं.
वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटना
में इजाफाबता दें कि वंदे भारत ट्रेनों का चलना 2019 से शुरू हुआ था. इसके बाद से तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है. एससीआर ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थर फेंकना एक किस्म का अपराध है. अंजाम देने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट के सेक्शन 153 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
5 साल तक हो सकती है
जेल की सजाइसके तहत अपराधियों को 5 साल जेल की सजा हो सकती है. साउथ सेंट्रल रेलवे ने आगे कहा कि आरपीएफ ने अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है. इस महीने में 11 मार्च को हावड़ा से जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंका गया था. इस दौरान ट्रेन का शीशा टूट गया था.