Tuesday, December 24, 2024

31 जुलाई के बाद भी ITR फाइल करने पर नहीं लगेगा जुर्माना! लाखों लोगों के लिए नया अपडेट

IT Return Last Date: सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि, आयकर नियमों के तहत 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर भी जुर्माना नहीं देना होगा.

आयकर रिटर्न अंतिम तिथि: आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर फाइलिंग) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। आयकर विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 23 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है. विभाग ने यह भी बताया कि इस बार अब तक 80 लाख लोगों को रिफंड दिया जा चुका है. सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि, आयकर नियमों के तहत 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने पर भी जुर्माना नहीं देना पड़ता है.

ई-फाइलिंग से जुड़ी वेबसाइट धीमी!
आईटीआर दाखिल करने वाले बता रहे हैं कि ई-फाइलिंग से जुड़ी वेबसाइट पहले से ही धीमी गति से काम कर रही है. वहीं आयकर विभाग की ओर से लगातार आयकरदाताओं को जागरूक किया जा रहा है. विभाग ने कहा कि किसी भी जुर्माने से बचने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करें। हालांकि, कुछ मामलों में अंतिम तिथि के बाद भी बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल किया जा सकता है।

छूट सीमा से कम आय पर मिलेगी राहत
आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि आयकर की धारा 234F (234F) के तहत, यदि किसी व्यक्ति की वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आय (FY में कुल आय) मूल छूट सीमा से कम है, तो देर से आईटीआर दाखिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर वित्त वर्ष 2022-23 में आपकी कुल आय पुरानी व्यवस्था के मुताबिक 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो यह नियम आप पर लागू होगा। इस नियम के तहत 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स भरने पर आपको जुर्माना नहीं देना होगा. आपकी ओर से दाखिल आईटीआर को शून्य (0) आईटीआर कहा जाएगा।

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