ITR Refund: करदाताओं के लिए जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास वित्तीय वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए बिना जुर्माने के ITR दाखिल करने के लिए केवल 31 जुलाई 2023 तक का समय है।
इनकम टैक्स रिटर्न: देश के आयकरदाताओं के लिए जुलाई का महीना काफी अहम हो जाता है। इन दिनों वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए करदाताओं के पास केवल 31 जुलाई 2023 तक का समय है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, उन्हें तुरंत ऐसा कर लेना चाहिए।
वहीं, अगर आपने रिटर्न फाइल किया है और अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो अब आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं।
आइए जानते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
करदाताओं के लिए नई सुविधा
दरअसल, विभाग ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयकर पोर्टल पर उनके लिए एक नई सुविधा शुरू की है. इस सुविधा का लाभ उठाकर लोग अब सीधे घर बैठे अपने रिफंड की स्थिति देख सकते हैं। इस सुविधा तक टैक्सपेयर्स अपना रिफंड स्टेटस केवल TIN-NSDL की वेबसाइट के जरिए ही चेक कर सकेंगे. आयकर विभाग के मुताबिक, अगर कोई करदाता अपने बकाए से ज्यादा रकम जमा करता है तो वह रिफंड का हकदार है।
ऑनलाइन ऐसे चेक करें स्टेटस
– सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
– यहां नीचे स्क्रॉल करें और ‘योर रिफंड स्टेटस’ विकल्प दिखेगा, यहां क्लिक करें।
-इसके बाद आपको पैन नंबर, वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष दर्ज करना होगा।
-अब आपको एक ओटीपी मिलेगा जिसे आपको वेबसाइट पर दर्ज करना होगा.
-इसके बाद आपको तुरंत अपना स्टेटस दिख जाएगा.
-अगर आपके आईटीआर में कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर ‘रिकॉर्ड नॉट फाउंड’ का मैसेज आएगा।